शिकायत के बाद जांच दल पहुंचा था टीकमगढ़
निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलेरा रहेगा
टीकमगढ़। कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर संभाग सागर दुबारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि
घनेन्द्र कुमार अहिरवार, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ के विरूद्ध कतिपय प्राचार्यों व्याख्याताओं के द्वारा उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के निराकरणमें विलंब की स्थिति निर्मित करने, देय स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही समय पर न करने, अनुचित लेनदेन की मांग करने, सेवा पुस्तिकायें समय पर अद्यतन नहीं करने के आरोप लगाये गये हैं, जिसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक / सतर्कता/1868 दिनांक 15.12.2025 के साथ संलग्न जानकारी के परीक्षण में पाया गया है कि महीप सिंह, प्राचार्य को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2021 के 04 वर्ष पश्चात 13.11.2025 को, आत्माराम वर्मा, प्राचार्य को सेवानिवृत्ति विनांक 31.07.2022 के लगभग 01 वर्ष पश्चात 03.07. 2023 को, रविन्द्र कुमार सक्सैना, प्राचार्य को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2022 के लगभग 03 वर्ष पश्चात 13.11.2025 को, वीरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य को सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2023 के लगभग 02 वर्ष पश्चात 13.11.2025 को एवं मगनलाल अहिरवार, प्राचार्य को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2024 के लगभग 01 वर्ष पश्चात 13.11.2025 को अर्जित अवकाश नकदीकरण के प्रकरण का निराकरण किया गया है। प्रदीप कुमार खरे, प्राचार्य के दिनांक 30.11.2024 के 01 वर्ष पश्चात् भी अर्जित अवकाश नकदीकरण प्रकरण का निराकरण लंबित है।
म.प्र. शासन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले लोकसेवकों को देय स्वत्वों के भुगतान के संबंध में उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं, जिससे कि उन्हें सेवानिवृत्ति दिनांक को यथासंभव समस्त देय स्वत्वों की भुगतान की कार्यवाही संपादित हो जाये।
उपरोक्तानुसार कार्यालयीन जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2025 में प्रकरणों की स्थिति से यह स्पष्ट है कि घनेन्द्र कुमार अहिरवार, सहायक ग्रेड-3 के द्वारा अपने पदीय दायित्व के निर्वहन के संबंध में लापरवाही एवं विलंबकारी स्थितियाँ निर्मित की गई हैं, जिससे कि सेवानिवृत्त प्राचार्यों के अर्जित अवकाश नकदीकरण प्रकरणों के निराकरण में 01 से 04 वर्ष का समय व्यतीत हुआ एवं कुछ अभी भी लंबित हैं, जिससे श्री अहिरवार म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1), 3(2). 3-क में विहित प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।
अत म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत घनेन्द्र कुमार अहिरवार, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधीजन का मुख्यालय: कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलेरा जिला टीकमगढ रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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