सागर। थाना सुरखी में दिनांक 22.07.2024 को सुरखी निवासी फरियादी ने अपनी नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 361/2024 खंड 137(2) बीएनएस 2023 कायम किया जाकर प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 22.09.2024 को नाबालिग अपहृता झज्जर हरियाणा से दस्तयाव कर पीडिता के न्यायालय से खंड 180 बीएनएसएस के कथन कराये गये। पीडिता द्वारा आरोपी कपिल मेहतर (बाल्मीकि) के द्वारा उसे डरा धमका कर भगा ले जाना और उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध गलत काम करना बताये जाने पर प्रकरण में खंड 96, 64, 64(2) एम, 351 (2) बीएनएस 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था।
आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रहली के मार्गदर्शन में थाना सुरखी से टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। आरोपी के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी कपिल पिता देवी मेहतर उम्र 23 साल नि. सुरखी दिल्ली से सागर ट्रेन द्वारा आ रहा है। तुरंत टीम द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार रेल्वे स्टेशन सागर पहुंचकर आरोपी को पकडने हेतु घेराबंदी की गई। आरोपी को थाना सुरखी पुलिस टीम द्वारा रेल्वे स्टेशन सागर से दिनांक 14.11.2024 को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा पर केन्द्रीय जेल सागर भेजा गया। थाना सुरखी पुलिस टीम में थाना प्रभारी सुरखी उपनिरी. शशिकांत गुर्जर, चौकी प्रभारी बिलहरा,सउनि अभिषेक पटैल, प्रआर. अमित, सायबर सेल प्रआर. सौरभ रैकवारए आर. जितेन्द्र, आर. अखलेश, आर. रामप्रकाश, आर. विकास की सराहनीय भूमिका रही।

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