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शहर में डेयरी संचालित करने वालों के नल कनेक्शन काटने के साथ ही भवनों के स्वामित्व एवं भवन अनुज्ञा संबंधी दस्तावेजों की जांच करें, अतिक्रमण पाये जाने पर तत्काल हटाएँः- निगमायुक्त


सागर। नगर पालिक निगम अंतर्गत शहर के समस्त 48 वार्डों में पशु डेयरी संचालन प्रतिबंधित है। शुक्रवार को निगमायुक्त निगम अमले के साथ वार्ड-वार्ड में गलियों का निरीक्षण करने पहुँचे। उन्होंने संत कबीर वार्ड, विवेकानंद वार्ड, राजीव नगर वार्ड, मोहन नगर वार्ड सहित रविशंकर वार्ड आदि वार्डों में डेयरी संचालन करते पाये जाने पर मंजे यादव डेयरी, भरत यादव डेयरी, लल्लू यादव डेयरी, तुलसी साहू, परमान्नद साहू, हर्ष मन्नू साहू, रिशु घोषी डेयरी, पूरन चंद साहू डेयरी, गुड्डू कोष्टी डेयरी आदि के नल कनेक्शन कटवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही विवेकानंद वार्ड में डेयरी संचालक वीरेंद्र यादव द्वारा गली में अवैध अतिक्रमण कर बनाये गए टीन शेड को हटवाने के लिए दिवार तुड़वाई, मवेशी बाँधने हेतु बने खुनेते आदि तुड़वाएं। नगर निगम आयुक्त सह कार्यकारी निदेशक सागर स्मार्ट सिटी राजकुमार खत्री ने निरीक्षण के दौरान समक्ष में खड़े निगमकर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा की शहर में डेयरी संचालन करने वालों के नल कनेक्शन काटने के साथ ही उनके भवनों के स्वामित्व एवं भवन अनुज्ञा संबंधी दस्तावेजों की जांच करें क्योंकि ऐसा देखने में आया है की अक्सर डेयरी संचालन हेतु घरों में पर्याप्त जगह न होने की स्थिति में उक्त डेयरी संचालक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर डेयरी हेतु टीनशेड आदि लगा लेते हैं। सड़कों पर अपनी डेयरी के पशु बांधकर आवागमन बाधित करने के साथ ही गंदगी फैलाते हैं। ऐसी स्थिति पायी जाने पर उक्त डेयरी संचालकों का अतिक्रमण भी तत्काल हटाने की कार्यवाही करें।

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